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MOHAMMED SHAMI AND HASIN JAHAN
क्रिकेट न्यूज

सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद शमी को झटका, पत्नी हसीन जहां के साथ विवाद में कोर्ट ने सुनाया ये आदेश

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शमी की पत्नी द्वारा लगाई गई याचिका पर एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने अलीपुर के सेशंस जज को निर्देश दिया है कि स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी की तरफ से लगाई गई रिवीजन याचिका का 1 महीने में निपटारा करें।

दरअसल, तेज गेंदबाज की एक्स वाइफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी तरफ से दर्ज आपराधिक केस की सुनवाई पिछले 4 सालों से रुकी हुई है। इसका कारण शमी द्वारा सेशंस कोर्ट में लगाई गई रिवीजन याचिका है।

2018 में दर्ज हुआ केस

बता दें कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह साल 2014 में हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के बीच झगड़े की खबरें आने लगी थीं। हसीन जहां ने क्रिकेटर पर मारपीट व दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शमी की पत्नी का आरोप है कि क्रिकेटर टूर पर गेंदबाज ने अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं।

इसको लेकर 2018 में धारा 498a (दहेज उत्पीड़न) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने) के आरोप में पश्चिम बंगाल के अलीपुर के जादवपुर पुलिस स्टेशन में शमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने तेज गेंदबाज के खिलाफ वारंट भी जारी किया था। लेकिन मोहम्मद शमी ने इसके खिलाफ सेशंस कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर दी जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

गौरतलब है कि इस साल मार्च में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी द्वारा दायर की गई रिवीजन याचिका पर सेशंस कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को बरकरार रखा। इसके खिलाफ हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

इसपर अब उच्च न्यायालय ने  अलीपुर के सेशंस जज को 1 माह के भीतर रिवीजन याचिका का निपटारा करने का आदेश दिया है।

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