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अगर आपका PAN Card भी हो गया है निष्क्रिय, तो घर बैठे ऐसे करें एक्टिव, नही लगानी होगी लाइन

PAN Card Deactivated
अगर आपका PAN Card भी हो गया है निष्क्रिय, तो घर बैठे ऐसे करें एक्टिव, नही लगानी होगी लाइन
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अगर आपका पैन (PAN) कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं है, तो वह निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, जिन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो पैन का उपयोग कई वित्तीय और कर संबंधी कार्यों में नहीं किया जा सकता।

निष्क्रिय पैन होने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और कई अन्य वित्तीय सेवाओं में परेशानी आ सकती है। हालांकि, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर और आधार लिंक करके पैन को दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है।

1000 रुपये शुल्क देकर ऐसे करें PAN एक्टिव

निष्क्रिय पैन को दोबारा सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 1000 रुपये का विलंब शुल्क जमा करना होता है। शुल्क जमा होने के बाद कुछ कार्य दिवस प्रतीक्षा करनी होती है।

इसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध ‘Link Aadhaar’ विकल्प के माध्यम से अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सभी विवरण सही होने पर अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है और निर्धारित समय के भीतर पैन दोबारा सक्रिय हो जाता है।

निष्क्रिय PAN होने पर क्या होंगे नुकसान?

यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो आयकर रिटर्न से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। टैक्स रिफंड मिलने में दिक्कत आ सकती है और रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा कई मामलों में टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) अधिक दर से काटा जा सकता है।

बैंकिंग, निवेश, डीमैट खाता, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय लेनदेन में भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि कई संस्थान सक्रिय पैन को ही मान्य पहचान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए समय रहते पैन को सक्रिय कराना जरूरी माना जाता है।

लिंकिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पैन और आधार लिंक करते समय यह सुनिश्चित करें कि दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य जरूरी जानकारी एक जैसी हो। यदि किसी प्रकार का अंतर है, तो पहले संबंधित दस्तावेज में सुधार कराना आवश्यक होगा। लिंकिंग पूरी होने के बाद पैन की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय है, उन्हें जल्द से जल्द लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में टैक्स, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आधिकारिक जानकारी और प्रक्रिया के लिए केवल आयकर विभाग के अधिकृत पोर्टल का ही उपयोग करना चाहिए।

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