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ट्रेन में सफर करते समय गलती से भी साथ में न रखें यें चीजें, वरना जुर्माने के साथ-साथ जाना पड़ सकता है जेल

अक्सर लोग ट्रेन का सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ट्रेन सबसे आरामदायक सुविधाजनक है। ऐसे में इंडियन रेलवे समय समय पर ट्रैवलर्स के लिए समय-समय पर सुविधा की लिस्ट जारी करता है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए एक लिस्ट जारी की है इस लिस्ट में बताया गया है कि अगर कोई सफर के दौरान कोई सामान ऐसा ले जाता है, जिससे कि वह नुकसानदेय हो तो उसको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है।

दिवाली के बाद छठ पूजा पर लाखों लोग ट्रेन से सफर करने के लिए निकल पड़े थे। हमेशा ही त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है और उन्हें भारतीय रेल के ट्रेवल रूल की जानकारी तक नहीं होती। जिसकी वजह से कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनको जुर्माना या जेल जाना पड़ता है।

इसी को देखते हुए भारतीय रेल ने एक लिस्ट जारी किया जिसमें यह बताया गया है कि आपको कौन से सामान अपने साथ नहीं ले जाने हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिसमें यात्रा के दौरान आप परेशान होने से बच सकते हैं।

रेलवे ने जारी किया लिस्ट

इंडियन रेलवे ने हाल ही में यात्रियों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ और पटाखे लेकर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है। लिस्ट में लिखा गया है कि किसी भी यात्री को ट्रेनों में यह सारी चीजें ले जाना प्रतिबंधित है और कोई यात्री यात्रा के दौरान इन चीजों के साथ पकड़ा जाता है तो उसको जेल या जुर्माना भरना पड़ेगा।

रेलवे की जारी लिस्ट में यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर, सिगरेट, स्टोव और पटाखे जैसे ज्वलनशील पदार्थ ट्रेनों में लेकर यात्रा करने पर प्रतिबंध है। यह एक दंडनीय अपराध है। इन सारी चीजों से आग लगने का खतरा होता है इसलिए ऐसा ना करें ।यह सारी बातें वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर बताया ।

नियम तोड़ने वालों को 3 साल तक की हो सकती है सजा

बता दें कि  इंडियन रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रेनों में अगर ज्वलनशील पदार्थ के साथ कोई पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है या फिर उसे ₹1000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

रेलवे ने ने अपने लिस्ट में सारी बातों को रखा है बावजूद इसके अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत ज्वालनशील विस्फोटक वस्तु को लेकर यात्रा करने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना या 3 साल तक का जेल हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है।

ऐसे में आप भी सावधान रहें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आप को जेल की हवा खानी पड़े।

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