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लड़की की छेड़खानी मामले में Prithvi Shaw की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने दी सजा, जुर्माने में रकम सुन चौक जायेंगे आप

लड़की की छेड़खानी मामले में Prithvi Shaw की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने दी सजा, जुर्माने में रकम सुन चौक जायेंगे आप
लड़की की छेड़खानी मामले में Prithvi Shaw की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने दी सजा, जुर्माने में रकम सुन चौक जायेंगे आप

भारतीय क्रिकेट टीम से लंबे समय से नदारत चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw ) की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से टीम इंडिया में अपनी वापसी की राह देख रहे पृथ्वी (Prithvi Shaw ) पर मुंबई की सेंशन कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। दरअसल क्या है पूरी खबर आइयें डालते हैं एक नजर।

भारतीय बल्लेबाज Prithvi Shaw पर लगा जुर्माना

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw ) पर मुंबई की सेंशन कोर्ट ने 100 का जुर्माना लगाया है। दरअसल ये कार्रवाई सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सपना गिल की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल न करने के चलते की गई है। कोर्ट ने से पहले शॉ (Prithvi Shaw ) से जवाब दाखिल करने का आखिरी दिया था। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिसके बाद कोर्ट ने उन पर यह जुर्माना लगाया है।

यह था पूरा मामला

दरअसल फरवरी 2023 में अंधेरी के एक पब में सपना गिलो पृथ्वी (Prithvi Shaw) के बीच विवाद हुआ था । गिल ने पृथ्वी पर ये आरोप लगाया था कि उनकी दोस्त ने पृथ्वी से सेल्फी मांगी थी। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मोबाइल छीन कर फेंक दिया। जब गिल ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो कथित तौर पर उनके साथ हाथापाई की गई। इतना ही नहीं सपना गिल ने शॉ पर मारपीट और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।

पुलिस में दर्ज नहीं हुई FIR

इस घटना के बाद सपना गिल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की। लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। इसके चलते उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया हालांकि अप्रैल 2024 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मना किया की शिकायत दर्ज करने में देर हुई है। लेकिन गंभीर है इसलिए जांच भी की जाएगी। कोर्ट ने सांता कुंज पुलिस को आदेश दिया कि वह सीआरपी की धारा 202 के तहत जांच कर रिपोर्ट सौंपकर सपना गिल कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने शुरुआती स्तर पर एफआईआर दर्ज न करके अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाया था।

पृथ्वी शॉ के खिलाफ नाराज हुई कोर्ट

हालांकि सेंशन कोर्ट ने इस मामले में पृथ्वी शॉ की तरफ से लगातार जवाब दाखिल न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। फरवरी से लेकर जून तक कई बार समय देने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया है। 13 जून को कोर्ट ने इस आखिरी मौका बताया था लेकिन तब भी कोई प्रक्रिया नहीं आई है। 9 सितंबर को जज सम अगरकर ने जुर्माना लगाते हुए कहा है कि अब शॉ को एक और मौका दिया जा रहा है।

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