पैन कार्ड (PAN CARD) एक एशिया दस्तावेज़ है, जो हर भारतीय के पास होना चाहिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप लेनदेन और बैंकिंग से सम्बंधित कोई कार्य नहीं कर सकते हैं आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. इसके साथ ही पैन कार्ड को भारत सरकार ने पहचान पत्र के प्रमाण के रूप में इसे मान्यता दी है.
हालांकि पैन कार्ड को लेकर एक ऐसा नियम है अगर आपको नहीं पता तो आपको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और 10 हजार रूपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
एक से अधिक रखा PAN CARD तो हो सकता है जेल और जुर्माना
भारत में पहले लोग एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लेते थे और अपने काम किया करते थे, जिससे लोग भारत सरकार से टैक्स चोरी या फिर बैंक से लोन लेकर नहीं चुकाते थे और दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते थे, जिससे कि वो ब्लैकलिस्टेड भी नही होते थे और उनके सीबिल पर भी कोई इम्पैक्ट नही पड़ता था, क्योंकि वो अपना पैन नंबर ही बदल लेते थे, लेकिन अब एक व्यक्ति के नाम से दूसरा पैन कार्ड नही बन सकता है. अगर आपने ऐसा किया और पकड़े गये तो आपको जेल हो सकती है एवं इसके साथ ही आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
एक से अधिक पैन कार्ड (PAN CARD) होने पर लोग टैक्स चोरी करते हैं इससे भारत सरकार को राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है. 1 से अधिक पैन कार्ड होना कानूनी अपराध है और इनकम टैक्स की नजर हर पैन कार्ड पर होती है.
अगर है 2 पैन कार्ड (PAN CARD) तो इस धारा के अंतर्गत साबित होंगे अपराधी
यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं और आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत कार्रवाई के पात्र हैं. इस धारा के अंतर्गत, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
ऐसे में अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड (PAN CARD) है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं या नही कर रहे हैं, तो भी उसे सरेंडर कर दें, जिससे कि आपका नाम न खराब हो और न ही आप किसी धारा के अंतर्गत अपराधी साबित हो सकें.
कैसे सरेंडर कर सकते हैं अपना PAN CARD, जान लीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका
ऑनलाइन तरीका:
अगर आप ऑनलाइन घर बैठे अपना एक पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें और जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो चेक कर लें कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हुई या नहीं.
- स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं.
- स्टेप 2: वेबसाइट पर जाकर, पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए ‘पैन परिवर्तन अनुरोध’ (PAN Change Request) फॉर्म भरें. इस फॉर्म में आप जिस पैन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, उसका उल्लेख करें.
- स्टेप 3: फॉर्म के 11वें सेक्शन में उस पैन कार्ड की जानकारी भरें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं. संबंधित पैन कार्ड की एक कॉपी भी अटैच करें.
ऑफलाइन तरीका:
अगर आप ऑनलाइन तरीके से बचना चाहते हैं, तो आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- स्टेप 1: सबसे पहले, फॉर्म 49A भरें। इस फॉर्म में उस पैन नंबर का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं.
- स्टेप 2: इस फॉर्म को भरने के बाद इसे UTI या NSDL टिन सुविधा केंद्र में जमा करें. इसके साथ ही अपने क्षेत्र के निर्धारित अधिकारी को संबोधित एक पत्र भी लिखें, जिसमें अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे पूरा नाम और जन्मतिथि दर्ज करें.
- स्टेप 3: सरेंडर किए जाने वाले पैन कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज़ NSDL TIN सुविधा केंद्र पर जमा करें. आपको वहां से पावती (Acknowledgment) प्राप्त होगी जिसे आपको सुरक्षित रखना चाहिए.